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गुना में सुरक्षित बचपन अभियान: छात्रों को दिए गए कानूनी अधिकार

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गुना में सुरक्षित बचपन अभियान: छात्रों को दिए गए कानूनी अधिकार

गुना: मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के दिशा-निर्देशों तथा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गुना अमिताभ मिश्र के मार्गदर्शन में जिलेभर में 'सुरक्षित बचपन अभियान' पूरी सख्ती और प्रभावशीलता के साथ चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में 01 नवंबर 2026 से 06 नवंबर 2026 तक निर्धारित इस विशेष अभियान के तहत 04 नवंबर 2026 को 'बोलो, बताओ, बचाओ' थीम पर आधारित विभिन्न विद्यालयों में व्यापक विधिक जागरूकता शिविरों का आयोजन किया गया। इन आयोजनों का मुख्य उद्देश्य बाल अधिकारों की रक्षा करना और बच्चों को कानूनी प्रावधानों के प्रति जागरूक करना था।

सांदिपनी स्कूल और बीनागंज में न्यायिक अधिकारियों की दो टूक

सांदिपनी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गुना में आयोजित शिविर के दौरान अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीमती वंदना त्रिपाठी ने छात्र-छात्राओं को संबोधित करते हुए स्पष्ट किया कि प्रत्येक छात्र को अपने बुनियादी विधिक अधिकारों की पूरी जानकारी होनी चाहिए। उन्होंने लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (POCSO Act), शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE) के साथ-साथ वर्तमान समय के सबसे बड़े खतरे यानी डिजिटल अरेस्ट, साइबर अपराध, ऑनलाइन फ्रॉड और सोशल मीडिया के दुष्प्रभावों पर गंभीर चर्चा की। इसके अलावा, शासकीय बालक उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बीनागंज (चाचौड़ा) में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव राधाकिशन मालवीय और जिला विधिक सहायता अधिकारी सर्वेश चतुर्वेदी ने बच्चों को पाॅक्सो अधिनियम, बाल अधिकार, और साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 तथा चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 के बारे में विस्तार से बताया।

एवरेस्ट और पीएमश्री विद्यालयों में बच्चों को मिले कानूनी टिप्स

अभियान के तहत गुना के अन्य प्रमुख शिक्षण संस्थानों जैसे एवरेस्ट स्कूल और पीएमश्री माध्यमिक विद्यालय पुरानी छावनी में भी विशेष सत्र आयोजित किए गए। एवरेस्ट स्कूल में व्यवहार न्यायाधीश चेतन बजाज ने छात्र-छात्राओं को यातायात नियमों के पालन, पोक्सो एक्ट और साइबर सुरक्षा की अहमियत समझाई। वहीं, पीएमश्री माध्यमिक विद्यालय पुरानी छावनी में व्यवहार न्यायाधीश यश दुबे ने बच्चों को उनके मौलिक अधिकारों, कर्तव्यों और विधिक सरंक्षा के उपायों से अवगत कराया। अधिकारियों ने राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं जैसे निःशुल्क विधिक सहायता, अपराध पीड़ित प्रतिकर और नशा उन्मूलन योजनाओं की भी जानकारी दी, ताकि युवा पीढ़ी जागरूक और सुरक्षित भविष्य की ओर बढ़ सके।

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